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बीमा कंपनी को देने होंगे 1.60 लाख रुपये

Thu, 31 Mar 2016 12:45 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंपावत।
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चंपावत। जिला उपभोक्ता फोरम ने लोहाघाट के भारत फर्नीचर को बीमे की रकम के रूप में 1.60 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए। ये रकम फर्नीचर की स्वामी सुधा मुरारी को देनी होगी। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रेम सिंह खिमाल की अध्यक्षता में फोरम ने ये आदेश बुधवार को जारी किया। 
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लोहाघाट के भारत फर्नीचर की दुकान की तीसरी मंजिल में 26 अक्तूबर 2014 को आग लग गई थी। अग्निकांड में 4.18 लाख रुपये कीमत के सोफासेट, फर्नीचर समेत टीवी, वाशिंग मशीन आदि घरेलू उपकरण आदि जल कर नष्ट हो गए। तीसरी मंजिल का लकड़ी, टिन का बना आधा हिस्सा जल गया था। जिसे ठीक करने के लिए 1.50 लाख रुपये का खर्च आया।

भारत फर्नीचर ने दुकान का छह लाख रुपये तक का स्टॉक बीमा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। जब आग लगने की जानकारी बीमा कंपनी को दी गई, तो कंपनी ने बीमा के दावे को शर्तों के विपरीत बताया। इंसाफ के लिए भारत फर्नीचर मामले को जिला उपभोक्ता फोरम ले गया। वादी पक्ष के अधिवक्ता बीडी मुरारी और अन्य पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रेम सिंह खिमाल, सदस्य गिरीश चंद्र राय और लक्ष्मी पांडेय ने बुधवार को फैसला सुनाया।
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फोरम ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को घटना में हुई क्षति के एवज में 1.60 लाख रुपये छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक माह के भीतर भारत फर्नीचर को देने के आदेश दिए गए। क्षतिपूर्ति की धनराशि एक माह में अदा न करने पर भारत फर्नीचर को निर्णय के आदेश की तिथि के बाद की रकम नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देनी होगी।
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