हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन की टीम ने यहां मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण किया। बनबसा में लंबे समय से एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री होने की शिकायत मिल रही थी।
हाईकोर्ट ने राज्य प्रशासन को एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाने को कहा है। इसी के तहत सोमवार को यहां नोडल अधिकारी सीओ आरएस रौतेला, टनकपुर सीएचसी के सीएमएस डॉ. एचएस ह्यांकी के नेतृत्व में सभी मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री का जायजा लिया गया। सीओ रौतेला ने बताया कि स्थानीय मेडिकल स्टोरों पर कुछ लोगों को प्रतिबंधित दवाएं खरीदने को भेजा गया था किंतु किसी भी दवा की दुकान में प्रतिबंधित दवाएं नहीं मिलीं।
सीओ ने बताया कि प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री की जांच और धरपकड़ के लिए समय समय पर अभियान जारी रहेगा। बताया कि लंबे समय से यहां एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित दवाएं बिकने की शिकायत मिल रही थीं। अलबत्ता ड्रग इंस्पेक्टर के न आने से अभियान अधूरा रहा। दल में एलआईयू प्रभारी भास्कर बडोला, एसओटीएफ प्रभारी मो. आसिफ, हेमंत कुमार, बिहारी लाल, कुलदीप कुमार आदि थे।