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दस सितंबर से पॉलिथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

Mon, 29 Aug 2016 11:02 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, टनकपुर (चंपावत)।
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पालीथीन पर प्रतिबंध को लेकर बैठक में मौजूद व्यापारी, प्रशासन और नगर पालिका के अधिकारी। - फोटो : अमर उजाला
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प्रशासन और नगर पालिका ने दस सितंबर से टनकपुर और बनबसा में पॉलिथीन के प्रयोग पर सख्ती से रोक लगाने का फैसला लिया है। पकड़े जाने पर संबंधित व्यापारी से अर्थदंड वसूला जाएगा। पालिका का कूड़ा वाहन अब शाम पांच बजे बाद भी टनकपुर में घूमकर कूड़ा एकत्र करेगा। 
तहसील में एसडीएम नरेश दुर्गापाल की अध्यक्षता में हुई प्रशासन, नगर पालिका और व्यापारियों की बैठक में तय हुआ है कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नगर पालिका और नगर पंचायत द्वारा टनकपुर-बनबसा में सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, फ्लैक्सी लगाई जाएंगी। पॉलिथीन का प्रयोग पूर्णरूप से प्रतिबंधित करने को व्यापारियों के आग्रह पर प्रशासन ने दस सितंबर तक का समय दिया है।
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इसके बाद नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की ज्वाइंट टीम बनाकर छापामार कार्रवाई शुरू की जाएगी। यदि कोई व्यापारी पॉलिथीन का प्रयोग करता मिला तो पहली बार उस पर पांच सौ रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपये अर्थदंड वसूला जाएगा। इतना ही नहीं अब प्रत्येक व्यापारी को अपनी दुकान के आगे कूड़ादान रखना होगा। शाम पांच बजे बाद भी पालिका का छोटा हाथी शहर में घूमकर कूड़ा एकत्र करेगा। ईओ शेखर चंद्र जोशी के संचालन में हुई बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव आर्या, उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, रेड़ी पथ पटरी सेवा समिति के अध्यक्ष मुस्तफा हसन अंसारी, बनबसा व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय अग्रवाल, महामंत्री भरत भंडारी, पालिका के लिपिक शरद अग्रवाल आदि मौजूद थे। 
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