चंपावत। एक टैंकर के चालक को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी किया है। इस टैंकर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।
जानकारी के मुताबिक नौ जनवरी 2019 को चंपावत जिला अस्पताल के पास एक टैंकर की चपेट में आने से चौमल्ला लोहाघाट के किशोर सिंह (42) की मौत हो गई थी। पुलिस ने टैंकर चालक नवीन चंद्र भट्ट के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 338 और 304 ए के अंतर्गत दस जनवरी को चंपावत कोतवाली में केस दर्ज किया। आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरुण बोहरा ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी चालक नवीन चंद्र भट्ट को दोषमुक्त करार दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पीएस पाटनी और एसडी ओझा ने पैरवी की। संवाद