चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने विवाह का झांसा देकर जबरन संबंध बनाने के दोषी फौजी युवक को 10 वर्ष साधारण कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में दो साल पुराने मामले में विभिन्न दस्तावेज, साक्ष्य को देखने और बयानों को सुनने के बाद दोषी बलवंत सिंह चिलवाल निवासी ग्राम चमोली खन्स्यूं मुक्तेश्वर नैनीताल को 10 वर्ष कारावास, 50 हजार अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। जानकारी के अनुसार 19 मार्च 2024 को रीठा साहिब थाने में वादिनी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि बलवंत सिंह चिलवाल ने शादी का झांसा देकर उसे साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोप लगाया कि अभियुक्त बाद में शादी से मुकर गया और जब शादी के लिए राजी भी हुआ तो दहेज की मांग करने लगा। तहरीर के आधार पर थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया।