चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने और गर्भपात कराने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चार साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए दीपक कोहली को दुष्कर्म और गर्भपात कराने का दोषी ठहराया। उसे 10 वर्ष की सजा और 20 हजार का अर्थदंड लगाया। मई 2020 में एक युवती ने कोतवाली में टनकपुर निवासी दीपक कोहली के खिलाफ तहरीर देकर कहा कि अभियुक्त ने शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। बाद में शादी से मुकर गया। संवाद