चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में पॉक्सो के आरोपी कैलाश राम को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने का आदेश सुनाया।
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय में कहा कि पुलिस ने पीड़िता और परिजनों के अलावा कोई अन्य गवाह जुटाने का प्रयास नहीं किया। केवल पीड़िता के बयान के आधार पर बिना डीएनए रिपोर्ट मिलान के आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फरवरी 2024 में किशोरी ने बच्ची को जन्म दिया था। प्रसव के बाद स्वजन ने पाटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए टैक्सी चालक पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। डीएनए जांच में आरोपी बच्ची का जैविक पिता नहीं निकला था। संवाद
मारपीट के आरोपी मां-बेटा दोषमुक्त
पिथौरागढ़। न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल जज (जूनियर डिविजन) पूनम टोडी की अदालत ने मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। मामले के अनुसार दो दिसंबर 2023 को कमला बिष्ट ने पुलिस को तहरीर दी। इसमें कहा गया कि मलसूना (टकाड़ी) निवासी विपिन चंद्र और उसकी मां बसंती देवी ने उसके भाई कविंद्र प्रसाद के साथ मारपीट की। घटना में उसके सिर पर गंभीर चोट आई। इलाज के दौरान उसके भाई के सिर में चार टांके लगे। तहरीर मिलने पर दोनों आरोपियों आईपीसी धारा 325 और 452 के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था, इस पर अब फैसला आया है। मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। संवाद