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कंटेनमेंट जोन में होली खेलना पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंधित

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चंपावत। होली पर्व के लिए लोगों उत्साह का माहौल है, लेकिन प्रशासन की ओर से जारी गाइड लाइन ने होली गाने के शौकीनों को सकते में डाल दिया है। जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइड लाइन के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण संक्रमित क्षेत्रों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में होली खेलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
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डीएम विनीत तोमर के अनुसार कंटेनमेंट जोन के तहत लोगों को अपने घरों के अंदर ही होली मनानी होगी। संकरी सड़कों और गलियों आदि में भी होली खेलने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के तहत होलिका दहन के स्थल पर पहले की अपेक्षा केवल पचास प्रतिशत और होली मिलन स्थल में अधिकतम 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। यहीं नहीं आयोजकों को आयोजन स्थल पर थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।
होली मिलन और अन्य समारोह में गुजिया या अन्य सामग्री के वितरण से परहेज किया जाएगा। खाद्य सामग्री के वितरण पर भी रोक रहेगी। समारोह स्थल पर आयोजकों की ओर से कूड़ेदान आदि की समुचित व्यवस्था भी करनी होगी। डीएम के अनुसार होली के अलावा इस बीच होने वाले अन्य त्यौहारों में भी यह गाइड लाइन प्रभावी रहेगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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चंपावत में इस समय नहीं है कोई भी कंटेनमेंट जोन
चंपावत। जिले में कोरोना महामारी से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों के चलते वर्तमान में कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। इसके चलते लोगों की ओर से होली गायन में लापरवाही बरती जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से जारी गाइड लाइन के बाद कई स्थानों में होली गायन से पूर्व गायन स्थल को सैनिटाईज किया जा रहा है। (संवाद)
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