चंपावत। दुर्घटना के एक मामले में मृतक वाहन चालक बसंत बल्लभ के परिजनों को कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त ने प्रतिकर के 11 लाख रुपये देने का फैसला सुनाया है। वर्ष 2022 के वाहन दुर्घटना के मामले में कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त और सीजेएम निहारिका मित्तल गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पीड़ित परिवार को प्रतिकर के 11 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
कंपनी को 30 दिन के भीतर कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की धारा 4(1) (क) और धारा 4(4) के आलोक में 11,41,500 रुपये मय आठ फीसदी ब्याज के सीजेएम चंपावत के समक्ष बैंक ड्राफ्ट या अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से जमा करने के आदेश दिए हैं।
वर्ष 2022 में मृतक कार चालक बसंत बल्लभ गहतोड़ी कार स्वामी प्रदीप कुमार गहतोड़ी के पिता के श्राद्ध कर्म के लिए हरिद्वार गए थे। वापसी में गर्सलेक पाटी में वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। इसमें वाहन स्वामी, उनकी माता और चालक बसंत बल्लभ की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। मृतक की पत्नी ने प्रतिकर की धनराशि 40 लाख और अन्य व्यय 45 हजार दिलाए जाने का वाद दायर किया था।