बाराकोट-लोहाघाट सड़क मार्ग पर गल्लागांव के पास बरात से लौट रही मैक्स जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार दूल्हे के भांजे की मौत हो गई, जबकि 12 बराती घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल आठ बारातियों को रात में ही हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया, जबकि चार बरातियों का इलाज लोहाघाट सीएचसी में चल रहा है।
400 मीटर गहरी खाई में गिरने से जीप के परखचे उड़ गए। अग्निशमन, पुलिस और आईटीबीपी के जवानों की कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल भेजा गया। परिजनों की तहरीर पर जीप चालक सूरज सिंह और सड़क के किनारे केबल बिछाने वाली मोबाइल कंपनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे बाराकोट के रैघांव से नैन सिंह की बरात लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे मजपीपल गांव में गई हुई थी। बरात में शामिल मैक्स (यूके 03टीए/0030) अनियंत्रित होकर गल्लागांव में कालेशन मंदिर के पास करीब 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। जीप में सवार बराती और दूल्हे के भांजे चंदन अधिकारी (15) पुत्र रंजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। चिकित्साधीक्षक डॉ. मंजीत सिंह ने बताया कि गंभीर रूप से घायल आठ बरातियों को सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी भेजा गया है।
सामान्य रूप से घायल नीरज सिंह अधिकारी (18) पुत्र बहादुर सिंह अधिकारी निवासी रैघांव, पान सिंह अधिकारी (36) पुत्र दीवान सिंह अधिकारी निवासी बकरियाजूला, राजू अधिकारी (30) पुत्र नारायण सिंह अधिकारी निवासी रैघांव, बलवंत सिंह अधिकारी (26) पुत्र लाल सिंह अधिकारी निवासी बकरियाजूला का इलाज लोहाघाट सीएचसी में चल रहा है।
घटना की सूचना पर विधायक पूरन सिंह फर्त्याल, डीएम रणवीर सिंह चौहान, एसपी धीरेंद्र गुंज्याल, एसडीएम शिप्रा जोशी, ब्लाक प्रमुख निर्मल मेहरा, सुभाष बगौली आदि घायलों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। चंपावत से डॉक्टरों की टीम ने भी लोहाघाट पहुंचकर घायलों के इलाज मेें मदद की है।
इन घायलों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भेजा गया:
1.सौरभ सिंह (16) पुत्र नारायण सिंह निवासी रैघांव बाराकोट।
2.किशोर सिंह (19) पुत्र मान सिंह निवासी रैघांव।
3.गिरधर सिंह (48) पुत्र शेर सिंह निवासी बकरियाजूला बाराकोट।
4.सूरज सिंह (21) पुत्र हरि सिंह, रैघांव।
5.पूरन सिंह (36) पुत्र बची सिंह रावत निवासी द्वाराहाट रानीखेत।
6.दिलीप सिंह (20) पुत्र दीवान सिंह बकरियाजूला कामाज्यूला।
7.कृष्ण सिंह अधिकारी (18) पुत्र तेज सिंह अधिकारी रैघांव।
8.सूरज सिंह (21) पुत्र हरि सिंह निवासी रैघांव।
मातम में बदल गई विवाह की खुशियां
लोहाघाट (चंपावत)। हादसे में दूल्हे के भांजे चंदन अधिकारी (15) की मौत के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। चंदन की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पाटी विकासखंड के सिब्योली निवासी रंजीत सिंह और नंदी देवी का पुत्र चंदन जीआईसी भनोली में आठवीं का छात्र था जो शादी में शामिल होने रैघांव आया था। चंदन का भाई हरीश अपने मामा के घर में ही रहता था। बेटे की मौत के बाद मां-बाप और भाई का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं भांजे की मौत पर मामा का परिवार भी सदमे में है। शुक्रवार सुबह पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद चंदन का शव परिजनों को सौंप दिया। चंदन का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया।
रात में तीन घंटे तक चला राहत और बचाव कार्य
लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट के गल्लागांव में हुई दुर्घटना में राहत और बचाव कार्य में अग्निशमन दस्ता, पुलिस, आईटीबीपी और स्थानीय लोगों ने अहम भूमिका निभाई। 400 मीटर गहरी खाई में जाकर करीब तीन घंटे तक बचाव कार्य ेेेेेेेेेेेेचला। अग्निशमन अधिकारी चंदन राम, गल्लागांव के सामाजिक कार्यकर्ता दयाल कालाकोटी ने कई घायलों को निजी वाहन से लोहाघाट अस्पताल पहुंचाया। हादसे की सूचना मिलने पर छमनियांचौड़ स्थित आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी के जवानों ने भी राहत और बचाव कार्य में अहम भूमिका निभाई। थानाध्यक्ष मनीष खत्री, एएसआई फायर मोहन सिंह थापा, हैड कांस्टेबल राजेंद्र खर्कवाल, राकेश रौंकली, अशेाक वर्मा, अशोक पुरी, कमल कालाकोटी, किरन कालाकोटी, दयाल कालाकोटी, दीपक कालाकोटी, उमेश कालाकोटी, मनोज ओली, योगेश जोशी, श्याम पांडेय, रिंकू अधिकारी आदि ने राहत कार्य में हाथ बंटाया।
जीप चालक और कंपनी प्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट-लोहाघाट सड़क मार्ग पर गल्लागांव के पास बरात की जीप दुर्घटना मामले में शुक्रवार को मुकदमा दर्ज कराया गया है। बृहस्पतिवार रात को जीप के 400 मीटर नीचे गिरने से दूल्हे नैन सिंह के भांजे चंदन अधिकारी (15) पुत्र रंजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके अलावा 12 अन्य बराती घायल हो गए थे।
मृतक चंदन अधिकारी के मामा उमेद सिंह की तहरीर पर शुक्रवार शाम को लोहाघाट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उमेद सिंह ने जीप चालक सूरज सिंह और सड़क के किनारे केबल बिछाने वाली मोबाइल कंपनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ तहरीर दी। थानाध्यक्ष मनीष खत्री ने बताया कि तहरीर के आधार पर चालक और केबल बिछाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 283, 279, 337, 338 और 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।