टनकपुर (चंपावत)। सितारगंज से टनकपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के फोर लेन चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के प्लान के मामले में 10 जनवरी के आदेश को निरस्त कर दिया है। डीएम मनीष कुमार ने नया आदेश जारी कर दिया है। इसमें पूर्णागिरि तहसील के 20 के बजाय अब 12 गांवों के एनएचआई के प्रस्ताव हाईवे के दोनों ओर 50-50 मीटर तक भूमि के क्रय विक्रय, रजिस्ट्री बैनामा और भूमि की प्रकृति में परिवर्तन पर 3ए की अधिसूचना में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि के क्रय-विक्रय, रजिस्ट्री बैनामा और भूमि की प्रकृति पर परिर्वतन पर रोक लगाई गई है।
बता दें की वर्तमान में सितारगंज से टनकपुर तक हाईवे के फोर लेन के लिए एनएचआई की ओर से निर्माण प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके तहत जनवरी में एनएचआई की ओर से भूमि अधिग्रहण के लिए संबंधित जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया था। जिला प्रशासन ने पूर्णागिरि तहसील के 20 ग्रामों में भूमि क्रय-विक्रय आदि पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था।
इधर, एसडीएम अनुराग आर्य ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश मिल गया है। अब तहसील के बमनपुरी, फागपुर, ज्ञानखेडा़, पचपकरिया, भजनपुर, मोहनपुर, चंदनी, टनकपुर, मनिहारगोठ, बनबसा, देवरामपुर उर्फ सीतापुर, बिचई में एनएचआई के भूमि अधिग्रहण प्लान या 3ए की अधिसूचना में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर यह आदेश लागू होगा।