टनकपुर (चंपावत)। न्यू टैक्सी स्टैंड सड़क पर बस स्टेशन छोर से सवारी भरने पर उच्च न्यायालय की रोक है। आदेश के अनुपालन में प्रशासन तीन बार वाहनों को खदेड़ चुका है इसके बाद भी टैक्सी चालक नहीं सुधर रहे हैं। शिकायत पर शुक्रवार को प्रशासन ने पुलिस की मदद से वहां खड़े वाहनों को फिर खदेड़ा। आदेश के उल्लंघन पर अब वाहनों को सीज करने की हिदायत दी गई है।
वर्ष 2019 में टनकपुर निवासी खीम सिंह बिष्ट की जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने न्यू टैक्सी स्टैंड के बस स्टेशन छोर पर वाहन खड़े कर सवारी भरने पर रोक के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेश का कुछ समय तक तो पालन हुआ लेकिन प्रशासन के उदासीन होते ही टैक्सी चालक फिर पहले जैसे हालात पैदा कर रहे हैं।
शुक्रवार को फोर्स के साथ पहुंचे एसडीएम सुंदर सिंह और एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने वहां खड़े वाहनों को खदेड़ा। उन्होंने टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों और चालकों को आदेश का पालन नहीं करने पर वाहनों को सीज करने की हिदायत दी।