चंपावत। पांच किलो 750 ग्राम चरस के आरोपी एक नेपाली को विशेष सत्र न्यायालय ने संदेह के आधार पर बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष अभियुक्त से फर्द बरामदगी के अनुसार घटनास्थल से चरस पकड़े जाने और उसे सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने के तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका।
पुलिस के मुताबिक नौ नवंबर 2019 को नेपाल के बजांग जिले का सुईल जयपृथ्वी निवासी गणेश बोहरा की बेलबंदगोठ के पास पुलिया पर तलाशी लेने पर उसके थैले से पांच किलो 750 ग्राम चरस बरामद हुई थी। बनबसा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 8/20 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। छह मार्च 2020 को आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया। जिला अदालत में मामले की सुनवाई हुई। पुलिस रिकार्ड में गिरफ्तारी की तिथि और समय के कॉलम में तारीख में हुई ओवर राइटिंग में पुलिस अधिकारी के सूक्ष्म हस्ताक्षर भी नहीं थे। साक्ष्य, गवाही सहित सभी पहलुओं की पड़ताल के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। अभियुक्त के न्यायमित्र अधिवक्ता एससी जोशी थे। संवाद