ीज किया गया टनकपुर-जौलजीबी मोटर मार्ग में लगा मोबाइल स्टोन क्रशर।
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चंपावत। खनन विभाग ने बृहस्पतिवार को टनकपुर-जौलजीबी मोटर मार्ग पर लगे मोबाइल स्टोन क्रशर औचक मुआयना किया। क्रशर में 2711.15 घनमीटर उप खनिज की मात्रा पाई गई। अनियमितताओं के आरोप में क्रशर को सीज किया गया है। साथ ही 22.87 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
खनन विभाग के उप निदेशक राजपाल लेघा ने बृहस्पतिवार को टनकपुर-जौलजीबी मार्ग में ठुलीगाड़-चूका मोटर स्टेशन के काम के लिए चूका में कार्यदाई संस्था परियोजना क्रियान्वयन यूनिट के मोबाइल स्टोन क्रशर का औचक मुआयना किया। निरीक्षण में पक्का खनन 1067.95 घन मीटर और कच्चा खनन 1643.20 घन मीटर पाया गया। उप निदेशक ने बताया कि क्रशर को सड़क मार्ग की कटिंग के दौरान निकले पत्थरों को ही तोड़ने की अनुमति है लेकिन उनके द्वारा काली नदी से आरबीएम (कच्चा उप खनिज) को लाकर तोड़ा गया। साथ ही क्रशर की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था लेकिन कार्यदाई संस्था ने प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। रॉयल्टी और अन्य देयकों का भुगतान भी नहीं किया गया। उप खनिज का विवरण भी नहीं दिया गया। उप निदेशक लेघा ने अनियमितताओं के चलते मोबाइल स्टोन क्रशर को डीएम के अग्रिम आदेशों तक सीज कर दिया गया है। साथ ही आरबीएम के अवैध भंडारित 2711.15 घन मीटर पर रॉयल्टी का पांच गुना 20,87,586 रुपये और दो लाख के अर्थदंड को मिलाकर कुल 22,87,586 जुर्माना लगाया गया है। पूरे मामले को जिलाधिकारी को अग्रसारित किया गया है।