चंपावत। जिले में नदी तल से लगी हुई राज्य सरकार और वन भूमि में उप खनिजों के चुगान के लिए खनन पट्टाधारकों को पट्टे जारी किए गए हैं। इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करते हुए डीएम नवनीत पांडे ने वर्षाकाल के दौरान बाढ़ और अतिवृष्टि से होने वाली जान–माल की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में सुरक्षात्मक उद्देश्य से जनपद के सभी खनन पट्टाधारकों के खनन कार्य पर एक जुलाई से 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया है। यदि किसी भी पट्टाधारक को प्रतिबंधित अवधि में खनन कार्य करते हुए पाया जाता है तो संबंधित खनन पट्टाधारकों के विरुद्ध सुसंगत नियमों के अधीन कार्यवाही की जाएगी। संवाद