चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने हत्या के चार आरोपियों में से एक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन अन्य को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में करीब दो साल पुराने हत्या के मामले में हुई सुनवाई में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हरीश भट्ट निवासी बिचई को हत्या का आरोपी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी धर्मेंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर 6, आकाश पाटनी निवासी ककरालीगेट और दीपक राम उर्फ दिप्पू उर्फ अंग्रेज निवासी नेपाली बस्ती मनिहारगोठ टनकपुर को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है।
जानकारी के अनुसार टनकपुर में 26 दिसंबर 2024 में टनकपुर में रोडवेज वर्कशॉप के पास 26 दिसंबर 2024 को टैक्सी चालक नरेंद्र मिश्रा उर्फ रिंकू (41) की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में हरीश भट्ट, धर्मेंद्र कुमार, आकाश पाटनी और दीपक राम उर्फ दिप्पू उर्फ अंग्रेज के खिलाफ टनकपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की विशेष सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्य, गवाहों के बयान और विभिन्न दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद दोषी को हरीश भट्ट को आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है।