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मां पूर्णागिरि धाम के श्रद्धालुओं से हो रही लूट, लगाया जुर्माना

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बनबसा/टनकपुर (चंपावत)। 30 मार्च से शुरू मां पूर्णागिरि धाम के मेले में टैक्सी यूनियन की कथित लूट के आरोप पर मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम हिमांशु कफल्टिया ने पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। बुधवार को टैक्सी यूनियन अध्यक्ष विनोद बिष्ट को दिए नोटिस में उन्होंने निविदा की शर्त का उल्लंघन करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही 30 मार्च से शुरू मेला अवधि के नौ दिन का रोजाना 33333 रुपये के हिसाब से जमा कराने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर मेला अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
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मेला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर पर चल रही 30 टैक्सियों से यूनियन को हर दिन प्रति टैक्सी एक हजार रुपये वसूलना था। इस रकम को मेला संचालन समिति समिति के खाते में जमा किया जाना था। लेकिन एक हजार रुपये के बजाय 1200 रुपये प्रति टैक्सी वसूलने के साथ 30 से अधिक टैक्सी संचालित की जा रही है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि यूनियन अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण में अधिक रकम न वसूलने के कोई साक्ष्य भी नहीं दिए हैं। इसके चलते एसडीएम कफल्टिया ने पांच हजार रुपये जुर्माना देने के आदेश दिए हैं। इस रकम को रेडक्रॉस सोसायटी में जमा कर पर्ची पेश करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं यूनियन अध्यक्ष का दावा है कि यूनियन नियमों का पालन करते हुए टैक्सियों का संचालन कर रही है।
साइकिल से वसूल रहा था पार्किंग शुल्क, नपा ठेकेदार गणेश
बनबसा/टनकपुर (चंपावत)। टैक्सी संचालन के अलावा साइकिल और बाइक से मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अधिक वसूली पर पार्किंग ठेकेदार गणेश महर पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। मेला मजिस्ट्रेट हिमांशु कफल्टिया ने बुधवार को दिए नोटिस में तुरंत जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। पार्किंग अनुबंध की शर्त के मुताबिक साइकिल की निशुल्क पार्किंग की जाएगी। कुछ दिन पूर्व मारे छापे में ठेकेदार द्वारा साइकिलों से दस रुपये और बाइकों से 40 के बजाय 50 रुपये वसूलने की पुष्टि हुई थी। मजिस्ट्रेट ने जुर्माने की राशि रेडक्रॉस समिति में जमा करने के साथ अनुबंध की शर्त में लापरवाही पर पार्किंग ठेका निरस्त करने की चेतावनी दी है। (संवाद)
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