चंपावत। कोरोना के खतरे से सुरक्षित चंपावत (ग्रीन जोन) जिले में 21 मार्च के बाद सोमवार से व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियां शुरू होंगी। ये तमाम गतिविधियां सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक हो सकेंगी। इन गतिविधियों के संचालन में सामाजिक दूरी सहित विभिन्न दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
शासन की गाइडलाइन के क्रम में डीएम सुरेंद्र नारायण पांडेय ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। शाम चार बजे से सुबह 7 बजे तक सामान्य आवागमन और गैर जरूरी क्रियाकलाप पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं स्वास्थ्य कारणों को छोड़ बाहर नहीं निकलेंगे।
महत्वपूर्ण बिंदु :
1. व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगी।
2. बैंक, भारत सरकार के कार्यालय, उपक्रम, निगम आदि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक काम करेंगे। 3.सभी निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे।
4. ओपीडी व मेडिकल क्लीनिक संचालित होंगे।
5. बसों का संचालन होगा, लेकिन शर्त यह होगी कि सीटों की निर्धारित क्षमता से 50 प्रतिशत सवारी ही बिठायी जा सकेंगी।
6. बस डिपो 50 फीसदी कर्मियों की क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।
7. सामग्रियों व माल के आवागमन के संचालन की अनुमति होगी।
8. शराब, पान, गुटका व तंबाकू की दुकानों में 6 फीट की सामाजिक दूरी व एक समय में पांच से अधिक लोग उपस्थित नहीं रह सकते हैं।
जीप-टैक्सियों के संचालन की इजाजत नहीं
चंपावत। सोमवार से जीप और टैक्सियों का संचालन नहीं हो सकेगा। शासन की गाइड लाइन के क्रम में ये निर्णय लिया गया है। डीएम सुरेंद्र नारायण पांडेय ने कहा कि जीप व टैक्सियों के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। अलबत्ता इस संबंध में शासन से दिशा-निर्देश मांगा गया है। उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जीपों का संचालन नहीं होने से जिले के अधिकांश ग्रामीण हिस्सों की आवाजाही सुचारु नहीं हो सकेगी। इधर सोमवार से जिले में रोडवेज की बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। लोहाघाट के वरिष्ठ स्टेशन प्रभारी बीसी आर्या का कहना है कि सोमवार को टनकपुर तक ही बसें चलाई जाएंगी। बसों की संख्या यात्रियों पर निर्भर करेगी।