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नवविवाहिता किरन की हत्या का आरोपी कुलदीप सिंह निलंबित

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चंपावत। खेतीखान की नवविवाहिता किरन (21) को मुंह दबाकर 5-6 जून को मौत के घाट उतारने के मामले में आरोपी कुलदीप सिंह बिष्ट निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में जेल भेज गया आरोपी चंपावत में जिला निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ सहायक पद पर तैनात था। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नैन सिंह माहरा ने बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को कुलदीप सिंह बिष्ट को निलंबित कर दिया है।
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खेतीखान के डिंग्डवाल गांव निवासी राजेंद्र सिंह बोहरा की पुत्री किरन (21) का विवाह विगत 10 मार्च को पाटन-पाटनी के जोड्या निवासी कुलदीप सिंह बिष्ट के साथ हुआ था। जांच अधिकारी पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बताया कि किरन की मुंह दबाकर हत्या की गई। छह जून को किरन के पति कुलदीप सिंह बिष्ट और सास हीरा देवी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। और 7 जून को हत्या के दोनों (पति कुलदीप सिंह बिष्ट और सास हीरा देवी) आरोपियों को पुलिस दबोच चुकी है।
चंपावत जिले में तीन साल में हुई दहेज हत्याएं
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दहेज लोभी हत्यारों को मिले त्वरित और कठोरत सजा
लोहाघाट (चंपावत)। खेतीखान की नव विवाहिता किरन की दहेज के लिए हुई हत्या से लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में आए दिन दहेज हत्या के मामले सामने आने से महिलाओं ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने समाज में दहेज के खिलाफ जन-जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया।
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कई सामाजिक संगठनों और राजनीति से जुड़ी महिलाओं ने जल्द से जल्द जांच पूरी कर हत्यारोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। इससे पूर्व मंगलवार रात को खेतीखान और पाटी क्षेत्र में कैंडल मार्च निकाला। वहीं सोशल मीडिया में भी इंसाफ को लेकर आवाज उठ रही है।
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