जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम दीपेंद्र कुमार चौधरी ने जिले में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त ग्राम पंचायत सदस्य तथा प्रधान ग्राम पंचायत के लिए उपचुनाव कराये जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने 30 मई से मतगणना तिथि 13 जून तक विकासखंड लोहाघाट और चंपावत की उन ग्राम पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी करने के निर्देश जारी किये है, जहां उप चुनाव किया जाना है।
विकासखंड लोहाघाट की खूनाबोरा ग्राम पंचायत में प्रधान और डुमडाई, मझेड़ा, कोट और मंगाली ग्राम पंचायतों में सदस्य ग्राम पंचायत के साथ ही विकासखंड चंपावत की छतकोट, पोथ, पोलप, खर्ककार्की, नायल और झालाकुड़ी में सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त पदों पर उप चुनाव होना है। उन्होंने बताया कि लोहाघाट विकासखंड की खूनाबोरा की प्रधान की सीट अनारक्षित तथा सदस्य ग्राम पंचायत डुमडाई, मझेड़ा की अनारक्षित, कोट तथा मंगाली सदस्य ग्राम पंचायत की सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है। जबकि छतकोट अनारक्षित, पोथ अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला, पोलप अनुसूचित जाति महिला, खर्ककार्की अनारक्षित, नायल तथा झालाकुड़ी महिला हेतु आरक्षित हैं।
रिटर्निग आफिसर और सहायक हुए नियुक्त
चंपावत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विकासखंड लोहाघाट में उप चुनाव के लिए अवर अभियंता लघु सिंचाई अरुण रौंसाली को रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक विकास अधिकारी सहकारिता कमला महरा को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया है। चंपावत में सहायक खंड विकास अधिकारी केएस बोहरा को रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक विकास अधिकारी सहकारिता को सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त किया है।
दस को मतदान और 13 जून को होगी मतगणना
चंपावत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 30 से 31 मई को सुबह 10 से सायं पांच बजे तक नाम निर्देशन पत्र जमा किये जा सकेंगे। एक जून को सुबह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक नाम निर्देशन पत्रों की जांच होगी। दो जून को पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह एक बजे तक नाम वापसी, तीन जून को 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक निर्वाचन प्रतीक आवंटन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 10 जून को आठ बजे से पांच बजे तक मतदान संपन्न कराया जायेगा तथा 13 जून को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना की जाएगी।