चल्थी के स्टोन क्रशर में अवैध भंडारण की नपत करते कर्मी।
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अमर उजाला ब्यूरो, चंपावत। टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में चल्थी के एक स्टोन क्रशर पर आरबीएम के अवैध भंडारण पर जुर्माना लगाया गया है। खनन विभाग के उप निदेशक राजपाल लेघा ने शुक्रवार को औचक मुआयना कर यहां अवैध भंडारण पकड़ा। आरबीएम की नपत करवाने के बाद अर्थदंड लगाने की संस्तुति करते हुए डीएम को पत्र भेजा है।
उप निदेशक लेघा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के डाउनहिल साइड में 322 घन मीटर आरबीएम (कच्चा उप खनिज) रखा हुआ था। इस भंडारण की अनुमति नहीं ली गई थी। सर्वेक्षक से माल की नपत करने के बाद एमएमडीआर एक्ट 1987 की धारा 23 सी के तहत शोहम इनोवटिव वैंचर्स स्टोन क्रशर के अवैध भंडारण वाले माल को सीज किया गया। बाद में इस सामग्री को प्रबंधक कमल पंत की सुपुर्दगी में दे दिया गया। विभाग ने खनिज नियमावली 2005 के तहत 447940 (दो लाख रुपये का अर्थदंड और पांच गुना रायल्टी 247940) रुपये का जुर्माना लगाने की संस्तुति करते हुए डीएम को पत्र भेजा है। बता दें कि खनन विभाग ने 19 मई को चल्थी क्षेत्र में खनन धांधली के आरोप में तीन डंपरों पर कार्यवाही की। वहीं पिछले महीने टनकपुर शारदा नदी में वन विभाग ने नियमों का उल्लंघन कर रहे दस ट्रकों पर कुल ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।