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विभिन्न स्थानों में बाल श्रम में लगाए गए बच्चों को चिन्हित करें

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चंपावत। बाल श्रम उन्मूलन जिला टास्क फोर्स की बैठक जिला सभागार में डीएम विनीत तोमर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में चिन्हित बाल एवं किशोर श्रमिकों के उन्मूलन एवं उत्थान के संबंध में समीक्षा की गई।
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उन्होंने कहा कि होटल, ढाबे, खनन क्षेत्रों आदि जगहों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि बाल श्रम कराना दंडनीय अपराध है, इसे सबको मिलकर रोकना होगा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि विभागीय योजनाओं की मुख्यधारा से बाल श्रमिकों को जोड़ा जाए। जिला श्रम अधिकारी मीनाक्षी भट्ट ने बताया कि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत जनपद चंपावत में 20 जून 2019 को निरीक्षण के दौरान तीन बाल श्रमिकों को चिह्नित इस संबंध में एफआईआर कराई गई। इसके साथ ही खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों व उनके परिवार बच्चों को एकत्रित कर बालश्रम के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान चिह्नित बाल श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वासन के लिए शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए पत्र प्रेषित किए जाते हैं। बैठक में एडीएम त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, एसडीएम अनिल गर्ब्याल, डीईओ माध्यमिक डीएस राजपूत, सीओ अशोक कुमार परिहार, एसीएमओ डॉ. इंद्रजीत पांडेय, डीपीओ पीएस बृजवाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जीडी पांडेय समेत एनजीओ के सदस्य उपस्थित रहे।
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