चंपावत। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विकास निगम चंपावत की ओर से अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के तहत पांच लोगों को लाभ दिया जाना है। योजना के तहत जिले की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अल्पसंख्यक वर्गों के व्यक्तियों के लिए बैंक के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सामंत बताया कि राज्य वित्त पोषित स्वरोजगार योजना के तहत 20 हजार से एक लाख, एक लाख से दो लाख और दो लाख से पांच लाख तक का एक-एक और पांच से 10 लाख तक दो का लक्ष्य निर्धारित किया है। परियोजना लागत का 60 प्रतिशत बैंक ऋण 25 प्रतिशत अनुदान और 15 प्रतिशत लाभार्थी का स्वयं का अंश होगा। इसमें अभ्यर्थी अल्पसंख्यक वर्ग का हो और जिले का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदन 30 मई तक किया जाना है। अधिक जानकारी के लिए विभाग में संपर्क किया जा सकता है।
इनसेट-
जरूरी कागजात
उम्र 18 से 55 वर्ष
बीपीएल प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (दो लाख से अधिक ना हो)