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धड़ल्ले से हो रही घटतौली और ओवररेटिंग

Sat, 13 Jun 2015 07:11 PM IST
ब्यूरो /अमर उजाला, चंपावत
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मापतौल विभाग ने चंपावत जिले में 45 दुकानों का चालान किया है। वन विभाग के लीसा डिपो, खाद्य गोदाम, सरकारी सस्ता गल्ला, शराब, मिठाई, किराना की दुकान पर कार्रवाई कर 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये चालान अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से ज्यादा वसूलने, घटतौली, लाइसेंस के बगैर इलेक्ट्रानिक तराजू बेचने के आरोप में किए गए हैं।
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विधि माप विज्ञान की निरीक्षक शांति भंडारी ने बताया कि मापतौल विभाग ने चंपावत, लोहाघाट, पाटी, देवीधुरा, श्रीरीठा साहिब, भिंगराड़ा, धूनाघाट के कई प्रतिष्ठानों में नौ जून से 12 जून तक छापे मारे। पाटी की शराब की दुकान में ओवररेटिंग (350 रुपये की बोतल 450 में) पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पांच मिठाई की दुकानों में डिब्बे सहित मिठाई तौली गई। इसके अलावा किराना की दुकान में भी तौल में खामी मिली। इन दुकानों का चालान काटा गया है।

इलेक्ट्रानिक तराजू मशीन बेचने का जिले में एक भी लाइसेंस नहीं है, लेकिन कई जगह ये मशीनें बेची जा रही हैं। निरीक्षक भंडारी ने बताया कि स्थानीय दुकानदाराें से पूछताछ पर पता चला कि राजू नाम का शख्स लाइसेंस के बगैर ये काम कर रहा है। आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विभाग ने विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 18/2, 24/33 के तहत चालान किए हैं।
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