जिला उपभोक्ता फोरम ने सेवा में कमी के मामले की सुनवाई करते हुए सैमसंग मोबाइल कंपनी और उसके एक डीलर पर 42 हर्जाना लगाया है। दोनों को यह रकम उपभोक्ता को देनी होगी।
टनकपुर के नायकगोठ निवासी हेमंत बिष्ट पुत्र दीपक सिंह ने अक्तूबर 2017 को 20900 रुपये का सैमसंग का मोबाइल खरीदा था। खरीदते ही फोन में तकनीकी खराबी आने लगी थी। इस पर उपभोक्ता ने जेपी इंटर प्राइजेज सैमसंग ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर मेलाघाट रोड खटीमा में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर सर्विस सेंटर ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर फोन हेमंत को थमा दिया था। फिर भी फोन ठीक नहीं हो पाया।
इसके बाद हेमंत ने हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित देव टेक्नोलॉजी में शिकायत दर्ज कराई। फिर भी मोबाइल ठीक नहीं हुआ। इस पर उपभोक्ता ने मरम्मत के लिए फोन दोबारा जेपी इंटर प्राइजेज को सौंप दिया। कई महीनों तक फोन ठीक नहीं हो पाया और उसकी वारंटी तिथि भी खत्म हो गई। आरोप है कि नोएडा स्थित सैमसंग कंपनी ने भी हेमंत से किनारा कर लिया।
इससे परेशान होकर हेमंत ने जिला उपभोक्ता फोरम में जोशी कम्युनिकेशन टनकपुर, सैमसंग कंपनी, जेपी इंटर प्राइजेज और देव टेक्नोलॉजी के खिलाफ केस दर्ज कराया। फोरम के अध्यक्ष आशीष नैथानी ने सैमसंग कंपनी को मोबाइल के 20900 रुपये और अतिरिक्त वारंटी के 1109 रुपये अदा करने के आदेश दिए।
फोरम ने टनकपुर स्थित जोशी कम्युनिकेशन को 15 हजार रुपये हर्जाना और पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में उपभोक्ता को देने के आदेश दिए हैं। परिवादी की ओर से मामले में स्वयं पैरवी की गई।