चंपावत। आरटीई के तहत प्रवेश दिलाने से वंचित निजी विद्यालयों को दोबारा मौका दिया जा रहा है। इसके लिए नए निजी विद्यालयों को आठ जून तक प्रवेश पंजीकरण के लिए मौका है।
आरटीई अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं।
आरटीई पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया कर लॉटरी प्रणाली से निजी विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च 2025 थी। लॉटरी के माध्यम से पांच अप्रैल को प्रवेश दिए गए।
प्रवेश पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल की धीमी प्रकिया और जल्द में भरे गए आवेदनों में हुई गलती के कारण सीटें पूरी नहीं भरी जा सकीं। शिक्षा विभाग के ब्लाॅक समन्वयक हरिविनोद पंत ने बताया कि 29 मई से आठ जून तक प्रवेश पंजीकरण किए जाएंगे। संवाद