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बगैर अनुमति पेड़ काटने पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी पर जुर्माना

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टनकपुर (चंपावत)। बगैर अनुमति पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विजय सिंह थापा से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला है। वर्ष 2014 में टनकपुर स्थित पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के विश्राम गृह में लगे दो शीशम के पेड़ों को बगैर अनुमति काट कर नीलामी से मिली रकम जिला सैनिक कल्याण विभाग के खाते में जमा करा दी गई थी।
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वन क्षेत्राधिकारी गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि पूर्व सैनिक केएस रंसवाल द्वारा सूचना के अधिकार में मांगी गई सूचना में वन विभाग की अनुुमति के बगैर पेड़ों को काटने का खुलासा हुआ। इस पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के खिलाफ वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा 4/10 के तहत कार्रवाई कर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
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