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बीमा के रूप में ओआईसी को देने होंगे 3.12 लाख रुपये

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चंपावत। एक फरवरी 2010 को लोहाघाट-डुंगरालेटी मार्ग में जमरसौबैंड के पास हुई वाहन दुर्घटना मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने वाहन स्वामी को राहत दी है। फोरम ने बीमाराशि के रूप में 3.12 लाख रुपये देने के आदेश ओरिएंटल बीमा कंपनी (ओआईसी) लिमिटेड को दिए हैं। यह रकम एक माह के भीतर अदा करनी होगी।
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वाहन स्वामी हर सिंह ने हादसे के बाद 4.56 लाख रुपये की बीमाराशि के लिए ओआईसी में दावा किया था लेकिन बीमा कंपनी ने बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन की दलील देकर दावे के आवेदन को ही निरस्त कर दिया था। कंपनी का कहना था कि वाहन में 13 की निर्धारित क्षमता से चार ज्यादा यानि 17 लोग सवार थे। उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद परिवाद को आंशिक रूप से स्वीकार किया। फोरम के अध्यक्ष आशीष नैथानी और सदस्य लक्ष्मी पांडेय ने वाहन स्वामी हर सिंह को वाहन में क्षति के सापेक्ष 287600 और मानसिक पीड़ा के रूप में 25 हजार रुपये देने के मंगलवार को आदेश जारी किए। अगर बीमा कंपनी ने एक माह में यह रकम नहीं चुकाई तो पहली फरवरी 2010 से छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति राशि अदा करनी होगी। इसके बाद भी धन न देने पर भुगतान की तिथि तक नौ प्रतिशत साधारण ब्याज देना होगा। आरसी उप्रेती ने परिवादी की पैरवी की।
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