चंपावत। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए सरकार की ओर से बाल लाभ योजना के तहत विद्यालयों में पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा एक से 12वीं और उच्च शिक्षा के लिए भी शिक्षा सुविधा दी जा रही है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए योजना के तहत कक्षा आठ, नौ और 10वीं उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
इसके तहत बालकों को 12, 000 और बालिकाओं को 14400 रुपये सालाना दिए जाने का प्रावधान है। कक्षा आठ, नौ और 10वीं उत्तीर्ण करने पर 6000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी। योजना के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।
जिले में 14,876 श्रमिक श्रम विभाग से पंजीकृत हैं। श्रम अधिकारी चंपावत राजेंद्र ने बताया कि श्रम विभाग की ओर से जारी योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को ई-श्रम योजना के तहत आवेदन करना अनिवार्य होगा। संवाद