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देवीधुरा के ग्राम प्रधान सहित 25 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा

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अमर उजाला ब्यूरो, चंपावत। प्रवासी नागरिकों को देवीधुरा डिग्री कॉलेज में बनाए क्वारंटीन सेंटर ले जा रही बस का रास्ता रोकना ग्रामीणों को महंगा पड़ा है। 28 मई को हुई इस वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद रविवार को मुकदमा दर्ज कर लिया है। देवीधुरा के ग्राम प्रधान ईश्वर सिंह बिष्ट सहित कुल 25 ग्रामीणों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इन नामजद आरोपियों में पांच महिलाएं भी हैं। पुणे के 26 प्रवासियों को 28 मई को लोहाघाट से देवीधुरा के राजकीय डिग्री कॉलेज में क्वारंटीन करने ले जाया गया। डिग्री कॉलेज पहुंचने से पूर्व स्टेशन में ग्रामीणों ने बस का रास्ता रोक दिया और कॉलेज के क्वारंटीन सेंटर में ले जाने का विरोध करने लगे। करीब छह घंटे तक लगे जाम के दौरान कुछ ग्रामीणों ने जाम हटाने पहुंची पुलिस पर पथराव भी किया। पथराव में तीन पुलिस कर्मी चोटिल हुए थे। वारदात के फौरन बाद कार्यवाही करने के बजाय पुलिस ने प्रारंभिक जांच कर मुकदमा दर्ज किया है। पाटी के थानाध्यक्ष नारायण सिंह की प्रारंभिक जांच में पता लगा कि देवीधुरा के ग्राम प्रधान ईश्वर सिंह बिष्ट, नवीन राणा कनवाड़, प्रकाश महर बैरक, चेतन चमियाल पखौटी, गोकुल कोहली पखौटी, मदन राणा कनवाड़ के नेतृत्व में जाम लगा प्रवासियों को क्वारंटीन होने से रोका जा रहा था। पाटी के थानेदार नारायण सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 188, 186, 269, 270, 332, 353, 341 व आपदा प्रबंधन की धारा 51 ख के तहत 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ दर्ज है मुकदमा: देवीधुरा के ग्राम प्रधान ईश्वर सिंह बिष्ट, नवीन राणा, प्रकाश महर, चेतन चमियाल, गोकुल कोहली, मदन राणा, बालम बिष्ट देवीधुरा, संजय राणा, गणेश बिष्ट, गोपाल राम, गणेश राणा, सुरेश राणा, मनोज कुमार, पंकज जोशी, मनोज कठायत, सौरभ सिंह, हरीश सिंह, प्रकाश सिंह, गोविंद सिंह, विनोद सिंह, भगवती राणा, कमला देवी, राधा राणा, लक्ष्मी देवी व मंजू देवी को नामजद किया गया है।
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