नगर को संवारने के दावे के साथ 18 नवंबर को हुए नगर निकाय चुनाव मैदान में उतरे 18 प्रत्याशियों ने तीन माह से अधिक बीतने के बावजूद चुनावी खर्च का विवरण जमा नहीं कराया है। अध्यक्ष पद के 25 उम्मीदवारों में से 21 और सभासद के 91 प्रत्याशियों में से 74 ने ही खर्च का ब्यौरा जमा कराया। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐसे उम्मीदवारो की सूची मांगने के साथ उनको कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश की तमाम निकायों के साथ चंपावत जिले की दो नगर पालिका और दो नगर पंचायत में 18 नवंबर को मतदान और 20 नवंबर को मतगणना हुई थी। नियमों के मुताबिक मतगणना के 30 दिन के भीतर चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा चुनाव कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होता है। ऐसा नहीं करने वाले उम्मीदवारों को छह वर्ष तक चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है।
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश बैनी ने बताया कि चंपावत की चारों नगर निकायों के अध्यक्ष और सभासदों के कुल 116 प्रत्याशियों में से 95 ने खर्च का ब्यौरा जमा कराया है। चंपावत नगर पालिका में सभी पांचों प्रत्याशियों ने ब्यौरा जमा कराया। जबकि टनकपुर में 7 में से 6, लोहाघाट नगर पंचायत में 7 में से 6 और बनबसा नगर पंचायत में 6 में से 4 ने चुनाव ब्यौरा जमा कराया है।
सभासद में चंपावत के 12 प्रत्याशियों में से 11, टनकपुर में 39 में से 32, लोहाघाट में 16 में से 12 और बनबसा नगर पंचायत सभासद में 24 में से 19 ने खर्च का विवरण प्रस्तुत किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव रोशन लाल की ओर से जारी पत्र में चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करने वाले प्रत्याशियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
अध्यक्ष पद के इन 4 प्रत्याशियों ने जमा नहीं कराया व्यय ब्यौरा :
टनकपुर नगर पालिका : राजेंद्र भंडारी।
लोहाघाट नगर पंचायत : दीपक ओली।
बनबसा नगर पंचायत : सुधा बिष्ट और चंद्र देवी।
सदस्य पद के इन 17 प्रत्याशियों ने जमा नहीं कराया व्यय ब्यौरा:
चंपावत नगर पालिका : वैभव पांडेय।
टनकपुर नगर पालिका : भूपेश चड्ढा, सोनी, शांति, पंकज कुमार, धर्मपाल आर्य, प्रेम बल्लभ और अरुण।
लोहाघाट नगर पंचायत : राजू खोलिया, नीमा वर्मा, खड़क सिंह और हयात सिंह।
बनबसा नगर पंचायत : दीपक जोशी, कमला चंद, मंजूला भंडारी, प्रेमा देवी और मंजीत कौर।
पिछले निकाय चुनाव में प्रतिबंधित किए जा चुके हैं 32 प्रत्याशी
2013 मेें हुए नगर निकाय चुनाव लड़ चुके चंपावत जिले के 32 उम्मीदवारों को अनर्ह (अयोग्य) घोषित हो चुके हैं। नतीजा घोषित होने के 30 दिनों के भीतर चुनावी खर्च जमा नहीं कराने पर जिला निर्वाचन अधिकारी की संस्तुति पर राज्य चुनाव आयोग (पंचस्थानी) ने 2014 में ये आदेश दिया था। टनकपुर नगर पालिका की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी प्रतिभा अग्रवाल के अलावा 20 सदस्य, चंपावत नगर पालिका के सदस्य पद के आठ प्रत्याशी और लोहाघाट नगर पंचायत के सदस्य पद के तीन प्रत्याशी छह साल तक चुनाव लड़ने को अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं।