चंपावत में मिठाई की दुकान में तैयार खुली मिठाई में लगी एक्सपायरी तिथि का लेवल।
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चंपावत। आमतौर पर ज्यादातर दुकानों में खुली मिठाइयों में निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी डेट) नहीं डाली जाती थी, लेकिन इन दिनों त्योहारी सीजन में मिठाई निर्माता सतर्क हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापामार कार्यवाही के चलते खुली मिठाइयों में इस नियम का पालन किया जा रहा है।
चंपावत जिले में 70 से ज्यादा छोटी-बड़ी मिठाई की दुकान हैं। फिलहाल ज्यादातर दुकान नियमों का पालन कर रहे हैं। व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष और प्रमुख मिठाई कारोबार प्रकाश तिवारी बताते हैं कि खुली मिठाई में निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि दर्ज की जा रही है। व्यापारियों को भी इस नियम की जानकारी दी गई है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगिता तिवारी बताती हैं कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ न हो, इसके लिए निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि दर्ज करने की अनिवार्यता की जानकारी अभियान चलाकर विक्रेताओं को दी गई है। ज्यादातर दुकानदार इस आदेश का पालन भी कर रहे हैं।
दो साल में सिर्फ आठ नमूने फेल
चंपावत। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 2019 के बाद मिठाई सहित तमाम खाद्य सामग्रियों के कुल 58 नमूने लिए हैं। इनमें से आठ नमूने फेल हुए। 2019 में 52 में से आठ फेल हुए। 2020 में 30 नमूनों में से नौ की ही रिपोर्ट आई है। ये सभी ठीक पाए गए।