चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोरी के मामले में अभियुक्त को जमानत देने का आदेश दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त सोनू खान को 20 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी की सक्षम राशि के साथ जमानती पेश कर रिहा करने का आदेश जारी किया। अभियुक्त को आठ सितंबर को करीब ढाई क्विंटल लोहे के चोरी के सामान के साथ पुलिस ने पकड़ा था। उसके खिलाफ धारा 303 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। संवाद