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अधिकारियों को सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी होना जरूरी

Thu, 20 Sep 2018 10:41 PM IST
ब्यूरो् /अमर उजाला, चंपावत।
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सूचना अधिकार अधिनियम की कार्यशाला में जानकारी देते विशेषज्ञ। - फोटो : अमर उजाला
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 जिला कार्यालय सभागार में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दो दिनी कार्यशाला शुरू हो गई है। कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने कहा कि शासकीय कार्यों, निर्माणो सहित अन्य कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है।
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उन्होंने कहा कि सभी लोक सूचना अधिकारी और उनके पटल सहायकों को सूचना अधिकार अधिनियम की जानकारी होना जरूरी है, जिससे समय की बचत होगी और आवेदक सही सूचना उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आवेदक को ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी, जिससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो।  

कार्यशाला में मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित, व्याख्याता पॉलीटेक्निक राजेश कुमार गोरकेला, अपर संख्याधिकारी अशोक कुमार और डॉ.एमपी जोशी ने लोक सूचना अधिकारी, पटल सहायकों एवं अन्य अधिकारियों से सूचना एकत्र करने के साथ अधिनियम के उद्देश्य, प्रशासन के कार्यों में पारदर्शिता के संबंध में जानकारी दी।
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कार्यशाला में पुलिस क्षेत्राधिकारी राजन सिंह रौतेला, सहायक परिवहन अधिकारी रश्मि भट्ट, मुख्य कृषि अधिकारी सुरेंद्र कुमार, उद्यान अधिकारी एनके आर्या, पर्यटन अधिकारी लता बिष्ट, ग्रामोद्योग अधिकारी एनसी कोठारी, महाप्रबंधक उद्योग मीरा बोरा, परियोजना प्रबंधक जलागम एमएस कुंवर, सहायक निदेशक दुग्ध एनएस डुंगरियाल, सेवायोजन अधिकारी आरके पंत, जिला कार्यक्रम अधिकारी पीएस बृजवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।  
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