चंपावत। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल गोयल की अदालत ने लापरवाही से मृत्यु का कारण बनने के आरोपी राजकुमार वर्मा उर्फ राज सिंघानिया को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया है। यह फैसला बुधवार को आया।
मामला 9 जून 2019 का है जब ईशेपुर, उत्तर प्रदेश निवासी दुर्गापाल पीडब्ल्यूडी लोहाघाट में बिजली लाइन खींचते समय करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कई अस्पतालों में रेफर किया गया। दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती होने के चार दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई।
मृतक के पिता नाहर सिंह ने ठेकेदार की लापरवाही का आरोप लगाते हुए 19 अक्तूबर 2019 को लोहाघाट थाने में तहरीर दी। पुलिस ने राजकुमार वर्मा के खिलाफ धारा 287 और 304 (ए) के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाहों और साक्ष्यों पर विचार के बाद यह निर्णय सुनाया।