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सर्किल रेटों में दो से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी

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चंपावत।
जिले में राजस्व विभाग की ओर से जमीन के सर्किल रेटों में दो से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें नेशनल हाइवे से 50 मीटर की दूरी पर अधिकतम 25 फीसदी तक वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

राज्य में करीब दो सालों से जमीन के सर्किल रेटों में बदलाव नहीं हुआ है। इस कारण जल्द लागू होने वाले नए सर्किल रेटों से ग्रामीण क्षेत्रों के शहरों और अर्द्धशहरी इलाकों के रूप में हो रहे तेजी से बदलाव का असर दिखाई देगा। नए सर्किल रेट लागू होने पर जिले के मैदानी क्षेत्र टनकपुर, बनबसा में जमीन के दाम अधिक और पाटी, बाराकोट तहसील क्षेत्र में सबसे कम दाम रहेंगे।
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एसडीएम सदर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि जिला मुख्यालय के चंपावत, सेलाखोला, मल्ली मादली, तल्ली मादली, त्यारकूड़ा, मांजगांव, कनलगांव और जूप पटवा क्षेत्र में प्रमुख मार्गों से पचास मीटर की दूरी पर दो करोड़ 97 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, 51 मीटर से 200 मीटर तक एक करोड़ 77 लाख छह हजार रुपये प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार डुंगरासेटी, पुनेठी, कुलेठी, खर्ककार्की, शक्तिपुर, चौकी में पचास मीटर की दूरी पर एक करोड़ 42 लाख 80 हजार रुपये, 51 से 200 मीटर तक एक करोड़ 14 लाख 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सर्किट रेट निर्धारित हैं।

इसके अलावा अर्द्धशहरी इलाकों में डड़ा बिष्ट, मुडियानी, बाजरीकोट, चौड़ासेठी, राकड़ीफुलारा, ढकना बडोला, नादबोरा, सैदोलाबोरा, लटोली, दुधपोखरा में अधिकतम एक करोड़ 42 लाख 80 हजार और न्यूनतम 87 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर रखा गया है।


टनकपुर नगरपालिका क्षेत्र में 50 मीटर तक चार करोड़ 57 लाख 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, बनबसा में दो करोड़ 29 लाख 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सर्किल रेट रखा गया है। लोहाघाट नगरपंचायत क्षेत्र में 50 मीटर तक एक करोड़ 68 लाख 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और अर्द्धशहरी क्षेत्र में एक करोड़ 12 रुपये प्रति हेक्टेयर, ग्रामीण क्षेत्र में तीन लाख 67 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सर्किल रेट तय किया गया है। अर्द्धशहरी क्षेत्र बाराकोट में अधिकतम 44 लाख 30 हजार तथा न्यूनतम एक लाख 20 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया है।
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जमीन के सर्किल रेट अभी संशोधित नहीं
पिथौरागढ़। जिले में जमीन के सर्किल रेट अभी संशोधित नहीं हुए हैं। पूरे जिले में पहले से चले आ रहे सर्किल रेट के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री हो रही है। इधर, प्राधिकरण के दायरे में लाने संबंधी आदेश जारी होने के बाद सर्किल रेट के संशोधन का मामला शासन स्तर पर अटका है। प्रशासन के सूत्रों के अनुसार नए सर्किल रेट अप्रैल से प्रभावी हो सकते हैं। इस समय जिला मुख्यालय में मुख्य सड़क से 100 मीटर की दूरी पर स्थित जमीन के सर्किल रेट 10.80 लाख रुपये प्रति नाली तय है। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित जमीन के सर्किल रेट 11 लाख रुपये तक भी हैं। मुख्य सड़क से जमीन जितनी अधिक दूरी पर होगी, सर्किल रेट भी उतने ही कम होते जाएंगे। बताया गया कि पिछले वर्षों तक सर्किल रेट में दस से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी होती रही है।
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