टनकपुर (चंपावत)। बनबसा में एक ही रात में आधा दर्जन दुकानों में हुई चोरी के आरोपियों को न्यायालय ने साक्ष्यों में अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। वहीं सड़क दुर्घटना के मामले में न्यायालय ने रुहेलखंड डिपो की बस के आरोपी चालक को भी दोषमुक्त कर दिया है।
27 अक्तूबर 2017 की रात चोरों ने चुन्नी लाल भाटिया, भरत सिंह, विकास थापा, महेश चंद्र जोशी एवं दिनेश चंद्र गड़कोटी की दुकान में धावा बोलकर करीब ढाई लाख रुपये की नकदी और काफी सामान चुरा लिया था। इस मामले में पुलिस ने पीलीभीत जिले के रहने वाले संजय मौर्या, राहुल सोनकर, अर्जुन यादव, सुभाष गौतम के खिलाफ आईपीसी की धारा 457, 380, 411 के रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बृहस्पतिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ममता पंत की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
इधर, एक दिसंबर 2012 को रुहेलखंड डिपो की बस (यूपी एटी 0321) के चालक ने ज्ञानखेड़ा निवासी मिंटू को टक्कर मार गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस पर पीड़ित पक्ष ने आरोपी बस चालक के खिलाफ 279, 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव में आरोपी बस चालक को दोषमुक्त कर दिया है। दोनों मामलों में आरोपियों की पैरवी अधिवक्ता विजय शुक्ला ने की।