चंपावत। जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत सभी असहायता प्राप्त निजी विद्यलयों में कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों की सबसे छोटी कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों में प्रवेश के लिए लाटरी प्रक्रिया 15 मई को आयोजित की जाएगी। प्रवेश के लिए छात्रों के आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है।
सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना अधिकारी सत्यनारायण के अनुसार आरटीई के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनाथ बच्चे, दिव्यांग बच्चे जिनके परिवार की वार्षिक आय साढ़े चार लाख रुपये से कम है, प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
इसके अलावा कमजोर वर्ग के वार्षिक आय 55 हजार रुपये से कम वाले अभिभावकों के बच्चे, बीपीएल कार्डधारक अभिभावकों के बच्चे भी पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि प्रवेश के लिए विकासखंड स्तर पर 12 मई तक आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी।
15 मई को विद्यालयों में प्रवेश के लिए लाटरी होगी तो 16 मई को लाटरी परिणाम उप शिक्षाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाएंगे।