चंपावत। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पहली जुलाई से लागू हो जाएगा। इसे लेकर शुक्रवार को जन सेवा केंद्र (सीएससी) के प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कलक्ट्रेट में ऊधमसिंह नगर जिले से आए जीएसटी के टैक्स मास्टर ट्रेनर तारकेश्वर मिश्रा ने अहम जानकारी दी। बताया कि अब 10 लाख रुपये के सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को वर्षभर में एक ही बार ऑनलाइन या ऑफ लाइन टैक्स जमा करना होगा। इस रकम से कम आय पर भी जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी को हर माह एक रिटर्न दाखिल करना होगा। इससे शेष दो रिटर्न खुद ही दर्ज हो जाएंगे।
बताया कि चंपावत जिले में करीब 900 व्यापारी 10 लाख रुपये से अधिक के कारोबार वाले हैं। आधे से अधिक व्यापारियों ने जीएसटी पंजीकरण करा लिया है। जीएसटी से कराधान बढ़ेगा। जीएसटी के बाद व्यापारियों को वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, इंट्री टैक्स, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर सहित करीब डेढ़ दर्जन कर नहीं देने होंगे।
जिले के सभी 120 सीएससी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र में व्यापारियों को जीएसअी की जानकारी देने के साथ गलतफहमियां दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जन सेवा केंद्र के जिला प्रभारी कुलदीप भंडारी, ई-डिस्ट्रिक्ट प्रबंधक तनुज रावल के अलावा सेवायोजन कार्मिक, तमाम सीएससी प्रभारी मौजूद थे।