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Champawat News: चरस तस्करी के दोषी को 15 वर्ष का कठोर कारावास

Wed, 16 Jul 2025 10:46 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
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विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन साल पुराने तस्करी के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी कमल सिंह (28) निवासी नाघर डीडीहाट जिला पिथौरागढ़ 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह व 21 साक्ष्य देकर अभियुक्त पर दोष सिद्ध किया। चंपावत कोतवाली पुलिस ने मार्च 2022 में हाईवे पर मुड़ियानी के पास चेकिंग के दौरान कमल सिंह के पास से 2.418 किलो चरस बरामद की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी मुनस्यारी के आसपास से चरस खरीदकर खटीमा बेचने जा रहा था।
अभियोजन ने कोर्ट में कहा कि अभियुक्त ने 10 दिन की जमानत अवधि के बाद कोर्ट में आत्मसमर्पण नहीं किया और बागेश्वर में एनडीपीएस एक्ट के दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ जहां उसने अपना नाम कुछ और बताया। दूसरे मामले में अल्मोड़ा कारागार में बंद होने पर उसका राज खुला।
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स्मैक तस्करी में दोषी को दो वर्ष की सजा
चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए मो. तौसीब को दो वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। बनबसा पुलिस ने चेकिंग के दौरान अगस्त 2019 में 15 ग्राम स्मैक के साथ मो. तौसीब निवासी अमरिया गांव, जिला पीलीभीत को पकड़ा था। अभियोजन पक्ष ने छह और 15 साक्ष्य देकर आरोप सिद्ध किया। साक्ष्य और पक्षों के आधार पर विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने सजा सुनाई। संवाद
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