चंपावत। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी महेश चंद्र जोशी ने सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और कानूनगो को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज करने, किसी प्रविष्टि को हटाने या संशोधित किए जाने के लिए संशोधित प्रारूप-6,7,8 व 8क का उपयोग करने को कहा है।
शुक्रवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित कार्यशाला में उन्होंने बताया कि बीएलओ रजिस्टर का भौतिक सत्यापन कार्य 10 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जाएगा। सभी बीएलओ रजिस्टर में अपना सही व शुद्ध विवरण भरें। आयोग की ओर से निर्धारित विशेष अभियान की तिथि 22 तथा 23 जुलाई या 5 व 6 अगस्त को बीएलओ समस्त प्रपत्रों के साथ अपने संबंधित मतदेय स्थल पर कार्यालय समय के अनुसार उपस्थित रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति अपने तथा परिवार के सदस्यों के नाम की पुष्टि करना चाहता है, किसी प्रविष्टि को शुद्ध कराना चाहता है तो उसे तत्काल निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यशाला में तहसीलदार नीलू चावला, डॉ.ललित मोहन तिवारी, रजिस्ट्रार कानूनगो शंकर सिंह बनग्याल, आरके देवराम टम्टा, रमेश चंद्र वर्मा, जीवन सिंह नेगी, राजस्व निरीक्षक हरीश चंद्र जोशी, वरिष्ठ सहायक कुंडल राम आदि उपस्थित थे।