चंपावत। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जुलाई से 31 जुलाई तक 18 से 21 आयु वर्ग के नए युवा मतदाताओं एवं छूटे हुए व्यक्तियों के नाम पंजीकरण के लिए प्रत्येक बीएलओ घर-घर जाकर जांच एवं सत्यापन का कार्य करेंगे। डीएम डॉ. अहमद इकबाल ने बताया कि कोई भी भारतीय नागरिक जो एक जनवरी 2017 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उसका नाम उस क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अनिवार्य रूप से दर्ज कराना है।
इसके लिए सभी शिक्षण संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विशेष अभियान चलाकर छूटे हुए अर्ह नागरिकों के नाम निर्वाचन नामावलियों में दर्ज कराएंगे। इसके अलावा प्रत्येक शैक्षिक संस्थान, प्राविधिक शिक्षण संस्थान, आईटीआई तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों द्वारा 15 से 17 आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जाना है।