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जांच में मानक पर खरे नहीं उतरे खाद्य सामग्री के सात नमूने

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जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बीते वर्ष दीपावली और होली पर जिले के विभिन्न नगर क्षेत्रों की दुकानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए थे। इन 20 नमूनों में से सात सैंपल जांच में फेल हो गए। इस पर विभाग ने चार दुकानदारों पर एडीएम कोर्ट में मामला दर्ज कर लिया है, जबकि तीन दुकानदारों के खिलाफ जांच की जा रही है।
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इस दिनों जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से त्योहारी सीजन को देखते हुए विभिन्न नगर और कस्बा क्षेत्रों में दुकानों में खाद्य सामग्री की सैंपलिंग की जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनोज थपलियाल ने बताया कि बीते वर्ष जिलेभर में खाद्य सामग्री के बीस सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से जोशीमठ, घाट, बिरही, नारायणबगड़, कर्णप्रयाग और गोपेश्वर के एक-एक सैंपल मानक पर खतरे नहीं उतरे। इनमें से चार दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत एडीएम कोर्ट में मुकदमा कर लिया गया है। जबकि तीन के खिलाफ जांच चल रही है। अधोमानक सैंपलों पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लिया जाता है। दीपावली को देखते हुए दुकानों में दूध, दही, घी, मसाला, सरसों तेल, रिफाइंड तेल, रसगुल्ला व अन्य खाद्य सामग्री के सैंपल लिए जा रहे हैं।
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