न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू देवी की अदालत ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने से एक व्यक्ति की मौत के मामले में आरोपी चालक को ढाई वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार का अर्थदंड भी लगाया।
सरकार की ओर से नामित अधिवक्ता भारत भूषण पुरोहित ने बताया कि चार जून को गोपेश्वर नगर के मंदिर मार्ग पर रात करीब साढ़े दस बजे तेज रफ्तार से आ रहे एक वाहन से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तब पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया था लेकिन कुछ समय बाद उसकी जमानत हो गई थी। शनिवार को मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू देवी की अदालत ने चालक अशोक सिंह को दोषी करार देते हुए ढाई वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।