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Chamoli News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा

Sun, 14 Dec 2025 06:21 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली
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विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
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नाबालिग दून में करती थी पढ़ाई, बहला फुसलाकर बनाए थे अवैध संबंध
युवक शादी कर ले गया घर तो होने लगा विवाद, 25 मई को पेड़ से लटक मिला शव
हत्या के आरोप में युवक को किया दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश बिंध्याचल सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जबकि हत्या के आरोप में युवक को दोषमुक्त कर दिया गया।
मामला वर्ष 2020 का है। तहसील थराली के अंतर्गत राजस्व पुलिस में 25 मई 2020 को एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उनकी भतीजी का विवाह छह-सात माह पूर्व हुआ। 21 मई की सुबह वह घर से लापता हो गई और 25 मई को गांव के पास उसका शव पेड़ से लटका मिला। 30 मई को मृतका के पिता ने पुलिस को तहरीर दी कि उनकी नाबालिग बेटी देहरादून में पढ़ाई करती थी। वहीं पड़ोस में रहने वाले युवक ने बहला फुसलाकर उससे अवैध संबंध बनाए और वह मार्च 2019 को गर्भवती हो गई। इसके बाद युवक ने उससे शादी कर ली। 11 नवंबर 2019 को युवक उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा था लेकिन रास्ते में युवती काे प्रसव पीड़ा हुई और उसने बेटे हो जन्म दिया। इसके बाद वह पत्नी और बेटे को लेकर घर चला गया। इससे उनके घर में विवाद बढ़ने लगा। बताया कि 21 मई को बेटी घर से लापता हो गई और 25 मई को उसका शव पेड़ से लटका मिला। राजस्व पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच के लिए मामला रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर दिया। अदालत ने साक्ष्य, गवाहों, बयानों व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर युवक को पॉक्सो के तहत दोषी पाया और उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मगर हत्या के आरोप में युवक को दोषमुक्त कर दिया गया। मामले में छह अन्य आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
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घटना के समय 18 साल से कम थी उम्र
- 25 मई 2020 को नाबालिग का शव बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि युवक ने घटना के छह सात माह पहले उससे विवाह किया था। घटना के समय लड़की की उम्र 18 साल से कम थी।
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