गोपेश्वर। जिले में कोषागार से पेंशन लेने वाले पेंशनरों को 24 फरवरी तक आय का विवरण कोषागार में जमा करना है। मुख्य कोषाधिकारी मामूर जहां ने बताया कि कोषागार या उपकोषागार से पेंशन लेने वालों, पारिवारिक पेंशनरों या दोहरी पेंशन लेने वालों की वर्ष 2023-24 की आय अगर आयकर दायरे में आती है तो आय का विवरण व छूट के लिए जमा निवेश का प्रमाणपत्र 24 फरवरी तक संबंधित कोषागार में जमा करवा लें। ताकि नियमानुसार आयकर में छूट दी जा सके। पेंशनर अपनी पेंशन का वार्षिक विवरण विभागीय वेबसाइट आईएफएमएस के पोर्टल पर लॉगइन कर प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक आयकर विवरण जमा करने के बाद ही फरवरी माह की पेंशन जारी की जाएगी। संवाद