गोपेश्वर। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने दोषी को एक साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 5.10 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड में से पांच लाख पांच हजार रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे।
गोपेश्वर थाने में 18 जुलाई 2023 को त्रिभुवन सिंह नेगी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें कहा कि योगेश भट्ट निवासी गोपेश्वर पर उसकी पांच लाख रुपये की देनदारी थी। इसके एवज में योगेश भट्ट ने उसे पांच लाख रुपये का चेक दिया लेकिन वह बाउंस हो गया। त्रिभुवन ने 10 प्रतिशत ब्याज की दर पर अपने पैसे दिलाने की मांग की। मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज लवल कुमार वर्मा की अदालत में हुई। अदालत ने योगेश को दोषी पाते हुए एक साल के साधारण कारावास की सुजा सुनाई, साथ ही पांच लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। इसमें से पांच लाख पांच हजार रुपये त्रिभुवन नेगी को देने के आदेश दिए। संवाद