सीडीओ ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण समन्वय समिति की बैठक में दिए निर्देश
कहा, बिना नाम के भी हो सकता है पंजीकरण, मगर 15 साल की उम्र में जोड़ें नाम
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी ने कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में बैठक ली और संस्थागत प्रसव के बाद 24 घंटे के अंदर जन्म प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पंजीकरण करने वाली संस्थाओं को अस्पताल परिसर में इसके लिए बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य विकास अधिकारी ने कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में जन्म-मृत्यु पंजीकरण जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जन्म प्रमाणपत्र बनाने में निर्धारित नियमों का पालन करते हुए समय पर पंजीकरण कर प्रमाणपत्र जारी करें। जनगणना निदेशालय देहरादून के अधिकारी हेमंत ने बताया कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल पर जन्म व मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण किया जाता है। जन्म या मृत्यु के 21 दिन के अंदर पंजीकरण करने में कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि 21 से 30 दिन के अंदर 20 रुपये, 30 से 100 दिन के अंदर 50 रुपये और एक साल से अधिक के मामले में 100 रुपये शुल्क लिया जाता है। बताया कि सरकारी अस्पताल में जन्म के सात दिन में पंजीकरण कराना होता है। बिना नाम के भी पंजीकरण किया जा सकता है। 15 साल की उम्र तक नाम जोड़ा जा सकता है। बैठक में अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अभिषेक गुप्ता, मुख्य शिक्षाधिकारी धर्म सिंह सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।