वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
गोपेश्वर। थराली के कुराड़ गांव में खेतों में लगाई गई तार फेंसिंग में भालू के फंसने की घटना पर बदरीनाथ वन प्रभाग ने एक काश्तकार के खिलाफ भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।
वन प्रभाग की डीएफओ प्रणाली रमेश ने बताया कि 12 अक्तूबर को सुबह करीब साढ़े आठ बजे मध्य पिंडर रेंज में बाजवार गांव के खेतों के पास एक हिमालयन ब्लैक बियर (काला भालू) तार के फंदे में फंसा मिला। सूचना पर वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम के समन्वय से बचाव अभियान चलाया गया और भालू को सुरक्षित मुक्त करा दिया गया। डीएफओ ने बताया कि भालू वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची एक में शामिल है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए खेत मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही वन विभाग की ओर से शिकार के फंदों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। संवाद