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तीन मई को जमानत नहीं करायेंगे आंदोलनकारी

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गैरसैंण। भराड़ीसैंण में करीब दो साल पहले हुए विधानसभा सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन करने वाले 38 आंदोलनकारियों ने तीन मई को जमानत के बजाय जेल जाने का निर्णय लिया है। मंगलवार को सात जिलों से प्रतिनिधि और आंदोलनकारी गैरसैंण में एकत्रित हुए और यह निर्णय लिया। उन्होंने गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे जमानत नहीं कराएंगे और गैरसैंण राजधानी बनवाकर ही दम लेंगे।
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गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मार्च 2017 में विधानसभा सत्र के दौरान लोगों ने गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग के लिए प्रदर्शन और हाईवे जाम किया था। तब 38 आंदोलनकारियों पर कर्णप्रयाग-नैनीताल हाइवे बाधित करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। मुकदमे की जांच के बाद पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गैरसैंण की अदालत में आंदोलनकारियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किए। 15 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपों का संज्ञान लेकर सभी 38 आंदोलनकारियों को तीन मई को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजे। मंगलवार को रामलीला मैदान गैरसैंण में स्थायी राजधानी संघर्ष समिति के तत्वाधान में देहरादून, द्वारहाट, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल जिलों से आए लोगों ने दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे तीन मई को कोर्ट में जमानत नहीं कराएंगे। आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए ब्लाक प्रमुख सुमति बिष्ट, कृष्णा नेगी, सरोज शाह, कमला पंवार, गोविंदी देवी, संघर्ष समिति के अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट, पूरन नेगी, सुरेंद्र बिष्ट, जसवंत बिष्ट, धनीराम, वीरेंद्र आर्य, दर्शन मढवाल, लक्ष्मण खत्री को नामित किया गया है। बैठक में संघर्ष समिति के अध्यक्ष नारायण बिष्ट, केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी, राजधानी संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष चारु तिवारी, यूकेडी के पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी, अल्मोड़ा के जिंप सदस्य गजेंद्र नेगी, प्रकाश जोशी, मोहित डिमरी, सत्यपाल नेगी, कुलदीप थपलियाल, पुरुषोत्तम चंद्रवाल, राम प्रसाद उप्रेती और धनसिंह शाह आदि आंदोलनकारी मौजूद रहे।
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